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अहम फैसला : ODD-EVEN के तहत चलेंगे ऑटो व ई-रिक्शा, परिवहन विभाग ने बताई ये शर्त…

पटना (जागता हिंदुस्तान) लॉकडाउन के कारण बंद किए गए सार्वजनिक परिवहन सेवा को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत साइकिल रिक्शा को प्रतिबंध से मुक्त किया गया है तो वहीं ऑटो रिक्शा और रिक्शा के परिचालन का दायरा भी तय किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा अब ऑड-ईवन रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चलेंगे। लोगों को आवश्यक कारणों से कहीं आने-जाने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इनके मद्देनजर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में आज (मंगलवार) को यह निर्णय लिया गया।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को अनुपालन के निर्देश दिए हैं। परिवहन सचिव ने बताया कि ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का परिचालन जिला के अंदर ऑड (विषम अंक) एवं ईवन (सम अंक) रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा। सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे, जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार एवं रविवार को ईवन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।

टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिले के अंदर किया जाएगा। ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को बैठाने की अनुमति होगी। जिला के बाहर अंतरजिला परिचालन के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जाएगा। जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराया संबंधित जिलाधिकारी द्वारा तय किया जाएगा। जिलाधिकारी शारीरिक दूरी के अनुसार सवारी की संख्या के रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखकर समुचित भाड़ा तय करेंगे।

क्या है ऑड-ईवन

जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1,2,3,7 और 9 होगा, उसे ऑड (विषम) नबंर कहा जाएगा। जबकि जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0,2,4,6 और 8 होगा उसे ईवन (सम) नबंर कहा जाएगा।

परिवहन सचिव ने दिए हैं ये निर्देश:-

  1. बाइक टैक्सी का परिचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
  2. कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे।
  3. जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो, टैक्सी आदि के किराया का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा
  4. ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त, अधिकतम मात्र दो व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
  5. सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में शारीरिक दूरी अपनाना अनिवार्य होगा
  6. ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा
  7. वाहन चालक संबंधित वाहन को सेनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे।
  8. स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगाएंगे।

अंतरजिला जाने के लिए ओला-उबर की कर सकते हैं एडवांस बुकिंग

दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला, उबर की टैक्सी से घर जा सकेंगे। इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। दिल्ली, मुंबई या अन्य शहरों से आने से पूर्व ही बुकिंग करा सकते हैं। राजधानी स्पेशल ट्रेन से आने वाले यात्रियों को ओला, उबर टैक्सी सुविधा दी जा रही है।

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