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पुर्णिया : बढ़ते कोरोना को लेकर वाहनों के परिचालन पर रोक, इस तरह से खुलेंगी दवा दुकानें

पुर्णिया (जागता हिंदुस्तान) अगर आप बेवजह घर से निकल रहे हैं या फिर बाइक लेकर घूम रहे हैं तो हो जाएं सावधान। जिला प्रशासन ने कोविड -19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का निर्णय लिया है। इमरजेंसी को छोड़ निजी और भाड़े वाले वाहन के परिचालन पर अगले छह दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है। जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने नगर निगम के 46 वार्डों में 26 जुलाई से 31 जुलाई तक राज्यस्तरीय लॉकडाउन के साथ ई रिक्शा, ऑटो, निजी दो पहिया और चार पहिया वाहन के परिचालन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। सिर्फ मालवाहक वाहन, आवश्यक आपातकालीन एवं सरकारी सेवाओं के अलावा अन्य कोई वाहन नहीं चलेगा। इस दौरान इमरजेंसी, चिकित्सकीय सेवा के उद्देश्य के लिए जा रहे गाड़ियों को साक्ष्य सहित निजी वाहनों को ही परिचालन की अनुमति रहेगी।

पूर्णिया शहर से होकर गुजरने वाले अन्य जिलों के लिए वाहन यात्रा तभी मान्य होगी जब संबंधित वाहन चालक द्वारा यात्रा से संबंधित औचित्य स्पष्ट दस्तावेज और समुचित कारण उपलब्ध कराया जाएगा। लाइन बाजार में सैकड़ों दवा की दुकानें हैं जिसके कारण एक साथ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाती है इसलिए भीड़ के नियंत्रण के लिए लाइन बाजार चौक को केंद्र मानते हुए दवा दुकान खोलने के संबंध में भी डीएम ने नया निर्देश जारी किया है जो की निम्नलिखित है–

1-लाइन बाजार चौक से जीरो माइल के रास्ते में दाएं अवस्थित दवा दुकान 26, 28 और 30 जुलाई को और बाएं में अवस्थित दवा दुकान 27, 29 और 31 जुलाई को खुलेंगे।

2–लाइन बाजार से रजनी चौक जाने के रास्ते में दाएं में अवस्थित दवा दुकानें 26,27 और 30 जुलाई को जबकि बाएं में अवस्थित दवा दुकानें 27, 29 और 31 जुलाई को खुली रहेगी।

3–लाइन बाजार चौक से फोर्ड कंपनी चौक जाने के रास्ते में दाएं स्थित दवा दुकान 26, 28 और 30 जुलाई को वही बाएं तरफ में स्थित दवा दुकानें 27, 29 और 31 जुलाई को खुलेगी।

4–लाइन बाजार के बिहार टॉकीज रोड जाने के रास्ते में दाएं अवस्थित दवा दुकान क्रमशः 26, 27 और 30 जुलाई को वही बायें स्थित दवा दुकान 27, 29 और 31 जुलाई को खुलेगी

अन्य सभी प्रतिष्ठान मसलन दवा, फल, सब्जी, किराना, दूध, पशुचारा, कृषि उत्पाद से संबंधित दुकानों के खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से संबंधित सभी आदेश यथावत रहेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर पूर्णिया संयुक्त आदेश के द्वारा दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी बल की प्रतिनियुक्ति कर उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक जगहों, कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों, दुकानदारों के विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के आयुक्त को इस अवधि में सभी आवश्यक प्रबंध करते हुए इस आदेश के अनुपालन का सख्ती से अनुश्रवण करने का आदेश दिया गया है।

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