GST कानून में विसंगतियों का आरोप, बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन
पटना (जागता हिंदुस्तान) जीएसटी कानून में विसंगतियों के आरोप को लेकर बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने कारगिल चौक पर प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने अंटा घाट स्थित कार्यालय से निकलकर कारगिल चौक पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव पीके मिश्रा ने कहा कि आज हम लोग यहां जीएसटी कानून में विसंगतियों के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और अधिवक्ताओं के काम को लेकर जो जीएसटी कानून है हम उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कानून के तहत 16 (4) का जो प्रावधान है उसके तेजो इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं दी जा रही है दरअसल वह दोहरी कर नीति है। पीके मिश्रा ने कहा कि एक तरफ व्यापारी जो खरीद करता है उस पर कर जमा करता है और दूसरी तरफ उसे disallow करने के साथ है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है कि आपने देरी से आयकर रिटर्न फाइल किया। उन्होंने कहा कि जब देरी से रिटर्न फाइल करने के लिए जुर्माना दे ही देते हैं तो हमारे इनपुट टैक्स की अनुमति होनी चाहिए। प्रेगा किया था नहीं किया जाना दोहरी कर नीति है जो किसी भी कानून में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर देशभर के अधिवक्ता, व्यापारी, सीए और सीएस इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों में एसोसिएशन द्वारा इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीके मिश्रा ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री समय बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री, जीएसटी काउंसिल, सीजीएसटी और एसजीएसटी को भी हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन ने सरकार से जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित विसंगतियों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने सीधे-सीधे सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर बिहार कमर्शियल टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एके पांडे, एडवोकेट अभय कुमार समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।