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बड़ा फैसला : डॉक्टरों पर हमला किया तो होगी जेल, केंद्रीय कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंज़ूरी

पटना (जागता हिंदुस्तान) डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों समेत अन्य कोरोना योद्धाओं के साथ मारपीट करने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे मामलों के दोषियों को 1 से 5 साल तक की सजा और भारी-भरकम जुर्माना हो सकता है। दरअसल डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों व अन्य कोरोना योद्धाओं के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने Epidemic Desease Act, 1897 में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा।

7 साल तक की हो सकती है जेल

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टरों पर हमला गैर जमानती अपराध होगा। 30 दिन में मामले की जांच पूरी होगी और 1 साल के भीतर फैसला आ जाएगा और कड़ी सजा यानी 3 महीने से 5 साल कैद की सजा हो सकती है। 50 हजार से 2 लाख तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर किसी को गंभीर चोट आती है तो जुर्माने की राशि 1 लाख से 5 लाख तक और सजा की अवधि 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है।

उन्होंने आगे कहा कि अगर स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचाया गया तो अपराधियों से क्षतिग्रस्त की गई संपत्ति का बाजार मूल्य से दोगुना दाम मुआवजे के रूप में वसूला जाएगा।

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