FOSTAC का लाइसेंस नहीं लिया तो होगी जेल, लाखों में लगेगा जुर्माना
पटना । खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन को लेकर पी एंड एम मॉल के होटल क्लार्क ईन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जनमानस आउटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधिकारीगण, FOSTAC और जनमानस के एमडी अनुज कुमार राय और डायरेक्टर अंकिता कौशिक और सीवए विजय कुमार पांडे ने जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पांच सितारा होटल हो या रेस्टोरेंट्स मिठाई की दुकान हो या फिर सड़क किनारे फुटपाथ पर ठेला और रेहड़ी लगाकर लोगों को चाट और गोलगप्पे खिलाने वाले छोटे खाद्य व्यवसाई, भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकार के नए निर्देशों के अनुसार, इन खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले सभी व्यवसायियों को फास्टैक का प्रशिक्षण और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
बता दें कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार के नए निदेशक के अनुसार यदि कोई खाद्य व्यवसायी बिना प्रशिक्षण और बिना लाइसेंस लिए खाद पदार्थों की बिक्री करता है, तो उसे 1 लाख का जुर्माना और 3 महीने की कैद की सजा हो सकती है।
इस मौके पर बिहार भाजपा प्रदेश संयोजक क्रीडा़ प्रकोष्ठ के सतीश राजू और सुमित झा उपस्थित थे।