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Lockdown2- सरकार ने जारी किये आवश्यक दिशा निर्देश, यहां बढ़ाई सख्ती तो वहां छूट

पटना (जागता हिंदुस्तान) कोरोना महामारी को लेकर लागू किए गए लॉक डाउन के द्वितीय चरण को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्यों की सीमाएं सील ही रहेंगी। एक जिला से दूसरे जिला आने-जाने की भी अनुमति नहीं रहेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल तीन मई बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी।

दिशा-निर्देशों के अनुसार बस, मेट्रो, हवाई, ट्रेन से सफर पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर भी तीन मई तक बंद ही रहेंगे। बाहर निकलते समय मुंह को ढंकना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को जुर्माना देना होगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, बार आदि तीन मई तक बंद रहेंगे।

सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार, लॉकडाउन के दूसरे चरण में खेती से जुड़े कामों को छूट दी गई हैं। मंडियां भी चालू रहेंगी। कृषि से जुड़ी दुकानें, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी। इसके अलावा खेती से जुड़ी मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है।

वहीं, बैंक, एटीएम और उससे जुड़ी हुई सेवाओं को भी पहले जैसे छूट मिलती रहेगी। सरकार ने स्थानीय प्रशासन को बैंकों को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने को कहा है। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किए जाने का निर्देश है।

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सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।

बता दे कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाते हुए इसे 3 मई तक करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस बार पहले की तुलना में अधिक सख्ती बरती जाएगी। 20 अप्रैल हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा, वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र में ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है यह देखा जाएगा। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट में नहीं रहेंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देनी है।

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