Lockdown : नगर निगम ने दी संपत्ति करदाताओं को राहत, अप्रैल तक भुगतान पर नहीं लगेगा ब्याज
पटना (जागता हिंदुस्तान) कोरोना महामारी को लेकर पूरे देश में लागू लॉक डाउन के मद्देनजर पटना नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत दी है। इस संबंध में नगर निगम के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से फैली महामारी की वजह से केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। ऐसे में अगर कोई करदाता होल्डिंग टैक्स चुकाने में असमर्थ है, तो उसे विलंब भुगतान पर लगने वाले आर्थिक दंड से छूट देने का निर्णय लिया गया है
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अब 31.03.2020 से लेकर 30.04.2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु होल्डिंग टैक्स जमा करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
विदित है कि बिहार नगरपालिका सम्पति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत विलंब से टैक्स चुकाने पर टैक्स की राशि पर 1.5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज लगाकर बतौर जुर्माना वसूला जाता है। सरकार की इस अधिसूचना के बाद अब कर पर ब्याज लगाए जाने की अवधि 1 मई 2020 से शुरू होगी। इस तारीख से पहले कर का भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
ऐसे चुकाएं प्रॉपर्टी टैक्स
पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत होल्डिंग टैक्स भरने हेतु सभी अंचल कार्यालयों एवं मौर्या लोक कॉम्पलेक्स स्थित मुख्यालय में काउंटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संबंधित वार्ड के टैक्स कलेक्टर के माध्यम से भी कर भुगतान किया जा सकता है। कर भुगतान हेतु पटना नगर निगम द्वारा टोल फ्री नबंर 1800-121-8545 की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही https://patnamunicipal.net/pmc/public के माध्यम से भी ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा है।