निजी विद्यालयों को खोलने के लिए संगठन ने केंद्र व राज्य सरकार को दिया परामर्श
पटना (जागता हिंदुस्तान) भारत सरकार (गृह मंत्रालय) के अद्यतन मार्गदर्शिका दिनांक 30.05.2020 के अनुसार फेज-II में विद्यालयों, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान को खोलने हेतु प्रावधान किए गए हैं। उक्त के आलोक मे बिहार सरकार शिक्षा विभाग के पत्रांक संख्या 243/ नि. मा. दिनांक 03.06.2020 के अनुसार सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपने क्षेत्रीय विद्यालय प्रबंधन, शिक्षण संस्थानों, अध्ययनरत छात्र / छात्राओं, अभिभावक, शिक्षक गण का विद्यालय खोलने एवं पठन-पाठन के विषय मे उनके परामर्श प्राप्त करने को आदेश जारी किया गया था। उक्त के संबंध में बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. डी. के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिटी की बैठक कर उसके आधार पर परामर्श पूर्वक सलाह देते हुए सरकार को लिखा पत्र।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मे डॉन वास्को अकादेमी के चेयरमैन ए डी जी रोजारियो, संत डोमिनिक स्कूल के चेयरमैन ग्लेन ग्लॉसटन, शिवम इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अशोक कुमार, स्कॉलर्स अबोड की चेयरमैन डॉ. बी. प्रियम, डॉ. डी. वाई. पाटिल के चेयरमैन रंजन सिंह एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
- चुकीं जुलाई माह में 10वीं एवं 12वीं के शेष बचे परीक्षाओं को कराने का आदेश हुआ है। अतः विद्यालय /संस्थानों को 1 अगस्त से दो पालीयों मे क्रमशः पूर्वाह्न 7:00 बजे से 11:30 बजे अपराह्न तक एवं 12:00 बजे अपराह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक खोलने का आदेश दिया जाए।
- कक्षाओं मे नामांकन का 20 जून से आदेश दिया जाए।
- विद्यालय के संचालन की अवधि 4:30 घंटे की होगी।
- कक्षा के एक खण्ड मे 20-22 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था होगी।
- कक्षा की अवधि 40 मिनट की होगी।
- कक्षा मे छात्र / छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 गज की दूरी पर बैठने का प्रावधान होगा।
- प्रार्थना सत्र का संचालन बच्चों के साथ कक्षा मे ही अपने स्थान पर खड़े होकर किए जाने का प्रावधान होगा।
- विद्यालय मे प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था शिक्षकों की निगरानी मे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया जाएगा।
- विद्यालय एवं कक्षा मे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बच्चों एवं शिक्षकों के बीच न्यूनतम 2 गज की दूरी रखी जाएगी।शिक्षकों द्वारा छात्र / छात्राओं की कॉपी बिना स्पर्श किए, श्यामपट्ट के माध्यम से जांचने की व्यवस्था होगी।
- विद्यालय मे बच्चों को लंच लेकर आने की मनाही होगी। छात्र /छात्राएं घर से खाकर आएँगे और पुनः घर जाकर भोजन करेंगे।
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी. के. सिंह ने कहा कि निम्न के आलोक में प्रावधानों का समीक्षा कर विद्यालयों को खोलने व शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को विद्यालयी कार्य संपादित करने के आदेश जारी किए जाएं।
संयुक्त सचिव प्रेम रंजन ने कहा कि निजी विद्यालयों के सभी कर्मियों को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित SOP का अक्षरश: पालन किए जाने की बाध्यता होगी , सभी कर्मी मास्क पहनकर कार्यालय आएंगे।
उपाध्यक्ष डॉ. एस. एम. सोहेल के अनुसार निम्न परामर्श की प्रतिलिपि शिक्षा सचिव, सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी भेजा गया है। जिसपर सरकार को विचार करने की जरूरत है।